जिला सोलन के अश्वनी खड्ड के भीतर एवं आस-पास के क्षेत्र में सभी अनाधिकृत पर्यटकों एवं व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इस संदर्भ में मंगलवार को डीसी सोलन कृतिका कुल्हारी द्वारा साधुपुल के अश्वनि खड्ड में धारा-144 लागू कर दी गई है, जो कि दो माह तक लागू रहेगी। यदि कोई भी इन आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
आदेशों के अनुसार अश्वनी खड्ड के किनारे ऐसे स्थानों पर जहां जल के दूषित होने की सम्भावना है, वहां व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। नदी में नहाना एवं पिकनिक इत्यादि गतिविधियां आयोजित करने पर भी पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। नदी के किनारों अथवा जल में किसी भी प्रकार का कचरा फैंकने की सख्त मनाही है।
बता दें कि प्रदेश में लॉकडाउन में ढील के बाद से ही निचले राज्यों से आने वाले पर्यटकों में लगातार इज़ाफा होता जा रहा है। इसी कड़ी में साधुपुल में बह रही अश्वनि खड्ड में वीकेंट के दौरान भारी सख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं व कोरोना के नियमो को ताक पर रख कर खड्ड के बीच मे मौज-मस्ती कर रहे हैं। इस दौरान खड्ड में खाली बोतलें व खाने के दौरान वेस्टेज समान बहते पानी मे फेंक रहे हैं, जिसके चलते पानी दूषित हो रहा है।
Leave Your Comment