हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने ई-दाखिल पोर्टल की नई व्यवस्था शुरू की है। अब दुकानदार ठगी के लिए शिकायत घर बैठे ही की जा सकेगी। बिजली, पानी, टेलीफोन के बिल ज्यादा आने पर भी आयोग में शिकायत की जा सकेगी। राज्य के अतिरिक्त यदि चंडीगढ़, दिल्ली और मुंबई से भी सामान खरीदा हो तो उसमें खोट मिलने पर भी शिकायत कर सकेंगे।
इस व्यवस्था को उपभोक्ता संरक्षण नियमों के तहत शुरू किया गया है। इस संबंध में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग से मंजूरी ली गई है। गौरतलब है कि हाल ही में उपभोक्ताओं के लिए वर्ष 1986 के बने अधिनियम को खत्म किया गया है। अब 2020 में बने नए एक्ट के तहत काम शुरू हो गया है।
नई व्यवस्था के चलते अब, जिला स्तर पर ऐसी शिकायतें उपभोक्ता फोरम में की जा सकेंगी। प्रदेश स्तर पर राज्य आयोग में शिकायत कर सकते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में भी शिकायतें की जा सकेंगी। पांच लाख तक की खरीद पर शिकायत के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। इससे ज्यादा पर 100 रुपये का शुल्क वसूला जा सकता है। एक करोड़ तक जिला उपभोक्ता फोरम, एक करोड़ से दस करोड़ तक राज्य उपभोक्ता आयोग और दस करोड़ से ऊपर राष्ट्रीय आयोग में शिकायत की जा सकती है।
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