कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को पलायन करना पड़ा था। आज सुप्रीम कोर्ट से प्रवासी मजदूरों को राहत देने वाला एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्य 31 जुलाई तक वन नेशन, वन राशन कार्ड लागू करें। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और NIC 31 जुलाई तक असंगठित मज़दूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार करें। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य मज़दूरों को मुफ्त राशन देने की योजना तैयार करें, केंद्र सरकार राशन उपलब्ध करवाए। साथ ही महामारी तक सामुदायिक रसोई जारी रहे। अब तक वन नेशन, वन राशन योजना आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात ,हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में लागू की गई है।
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