हिमाचल के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में दोषी की सजा पर मंगलवार को जिला शिमला की विशेष अदालत में सुनवाई पूरी हो गई है। सीबीआई की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई हुई। जबकि आरोपी की तरफ से वकील ने कोर्ट रूम में सजा पर बहस की। गुड़िया मामले में सीबीआई ने इस पूरी घटना को एक अमानवीय कृत्य बनाते हुए दोषी को मौत की सजा देने की मांग की। वहीं, आरोपी के वकील द्वारा दोषी की सजा में रियायत देने की बात कोर्ट में रखी गई। सजा पर सुनवाई लगभग दो घंटे तक चली।
गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड में सीबीआई की ओर से पेश चालान में दोषी साबित हुए चरानी अनिल उर्फ नीलू को शिमला की विशेष अदालत ने 28 अप्रैल को दोषी करार दिया था जिस पर दोषी को सजा तय होनी थी। लेकिन करोना कर्फ्यू की बंदिशों के चलते आरोपी को न्यायालय लाना मुश्किल था। कोरोना के बाद अब मंगलवार को इस मामले की सुनवाई पूरी हुई है।
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